गुरुग्राम दुष्कर्म मामला: सुप्रीम कोर्ट सख्त, हरियाणा पुलिस से मांगा जवाब

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हरियाणा के गुरुग्राम में चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने साफ संकेत दिए हैं कि इस तरह के संवेदनशील मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब जांच प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठे।

 अधिकारियों को तलब, 25 मार्च को पेश होने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त (CP) और मामले की जांच कर रहे अधिकारी (IO) को 25 मार्च को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वे मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड और जांच से संबंधित दस्तावेज अपने साथ लेकर आएं। इसके साथ ही अदालत ने इस केस की जांच सीबीआई या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से कराने की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई शुरू कर दी है।

 न्यायिक प्रक्रिया पर भी उठे सवाल

अदालत ने गुरुग्राम के जिला न्यायाधीश को भी निर्देश दिए हैं कि मामले में कथित तौर पर हुई असंवेदनशील कार्यवाही को लेकर संबंधित मजिस्ट्रेट से जवाब तलब किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पीड़िता को न्याय दिलाने में किसी भी स्तर पर चूक नहीं होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की इस सख्ती को एक अहम संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि बच्चों से जुड़े अपराधों में त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई जरूरी है। आने वाली सुनवाई में इस मामले में और अहम निर्देश सामने आ सकते हैं।

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