NEET-UG 2026 पेपर लीक केस में बड़ी कार्रवाई, छह आरोपी कोर्ट में पेश, 2 जून तक न्यायिक हिरासत

CBI ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए आरोपी

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Mediawali news

NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में Central Bureau of Investigation यानी CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को दिल्ली की Rouse Avenue Court में पेश किया। यह पेशी आरोपियों की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद की गई। मामले की जांच कर रही CBI ने अदालत को बताया कि आरोपी परीक्षा प्रश्नपत्र लीक करने की साजिश में शामिल थे।

इन आरोपियों को किया गया कोर्ट में पेश

CBI ने जिन आरोपियों को अदालत में पेश किया, उनमें मंगिलाल बीवाल, विकास बीवाल, दिनेश बीवाल, यश यादव, शुभम खैरनार और धनंजय लोखंडे शामिल हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, ये सभी आरोपी NEET-UG 2026 परीक्षा के पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। एजेंसी अब इस पूरे रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है।

2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी

राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने CBI और आरोपियों के वकीलों की दलीलें सुनीं। इसके बाद कोर्ट ने पांच आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है और एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है कि पेपर लीक कैसे हुआ और इसमें कितने लोग शामिल थे।

देशभर में चर्चा में है NEET पेपर लीक मामला

NEET-UG देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक है। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने के लिए इस परीक्षा में शामिल होते हैं। ऐसे में पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी देखी जा रही है। पेपर लीक मामले ने परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा और पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों और कई छात्र संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

CBI कर रही पूरे नेटवर्क की जांच

CBI अब इस पूरे मामले में जुड़े अन्य संदिग्धों और नेटवर्क की जांच कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि प्रश्नपत्र लीक करने के पीछे कौन-कौन लोग शामिल थे और इसका फायदा किन लोगों को पहुंचाया गया। जांच एजेंसी डिजिटल सबूत, बैंक लेनदेन और आरोपियों के संपर्कों की भी जांच कर रही है। आने वाले दिनों में मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं और मामले की अगली सुनवाई जल्द होगी।

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