गौतमबुद्धनगर में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

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Mediawali news, Noida

विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल

गौतमबुद्धनगर जनपद में आगामी 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन Uttar Pradesh State Legal Services Authority के निर्देशों और जनपद न्यायाधीश के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिवानी त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय के साथ-साथ सभी तहसील न्यायालयों में भी किया जाएगा।

कई प्रकार के मामलों का होगा निस्तारण

राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। इनमें आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक विवाद, मोटरयान दुर्घटना से जुड़े मामले, बिजली-पानी संबंधी विवाद, चेक बाउंस (धारा 138 एन.आई. एक्ट) के मामले, भू-राजस्व वाद और सेवा संबंधी विवाद शामिल हैं। इसके अलावा प्री-लिटिगेशन मामलों को भी इस मंच के जरिए सुलझाया जाएगा।

आपसी सहमति से विवाद निपटाने का अवसर

लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य ऐसे मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान करना है, जिनमें पक्षकार आपसी सहमति से समझौता करने के इच्छुक हों। इस प्रक्रिया में न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि अदालतों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।

जनता से भागीदारी की अपील

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने विवादों के समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। यह मंच सरल, सस्ता और त्वरित न्याय प्रदान करने का एक प्रभावी माध्यम है, जहां विवादों का निपटारा बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के किया जा सकता है।

न्याय तक आसान पहुंच का माध्यम

राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से लोगों को कम समय में न्याय मिलने के साथ-साथ आपसी संबंधों को भी बेहतर बनाए रखने का अवसर मिलता है।

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