फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य, नहीं कराने पर रुक सकती है किसान सम्मान निधि
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गौतमबुद्धनगर। जिले के सभी भूमिधर कृषकों के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है। फार्मर रजिस्ट्री न कराने पर किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। यह जानकारी उप कृषि निदेशक गौतमबुद्धनगर राजीव कुमार ने दी।
जिले में 48,112 किसानों की रजिस्ट्री लक्ष्य
उप कृषि निदेशक ने बताया कि कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार जनपद में कुल 48,112 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अथवा किसान पहचान पत्र बनाए जाने हैं। अब तक 28,730 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण हो चुकी है, जबकि 19,382 किसानों की रजिस्ट्री अभी भी शेष है। विभाग द्वारा शेष किसानों को जल्द से जल्द पंजीकरण कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
16 से 21 फरवरी तक लगेंगे विशेष कैंप
किसानों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा 16 से 18 फरवरी 2026 के बीच तहसील दादरी के ग्राम धूममानिकपुर, छायसा और महाबड, तहसील सदर के ग्राम मंडपा, आच्छेपुर और लडपुरा तथा तहसील जेवर के ग्राम फलैदा बांगर, रबुपुरा और जहांगीरपुर में फार्मर रजिस्ट्री कैंप आयोजित किए जाएंगे।
इसी तरह 19 से 21 फरवरी 2026 तक तहसील दादरी के ग्राम कलौंदा, जांरचा और लुहारली, तहसील सदर के ग्राम कनारसी, चीती और असतौली तथा तहसील जेवर के ग्राम नीमका शाहजहांपुर, थोरा और भाईपुर ब्रह्ननान में भी कैंप लगाए जाएंगे।
मौके पर ही पूरी होगी पंजीकरण प्रक्रिया
कैंपों में राजस्व विभाग के लेखपाल, कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक, विकास विभाग के पंचायत सचिव और पूर्ति विभाग के कोटेदार मौजूद रहेंगे, ताकि किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया मौके पर ही पूरी कराई जा सके।
सरकारी योजनाओं से वंचित होने का खतरा
राजीव कुमार ने बताया कि जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं होगी, उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि, उर्वरक अनुदान, बीज अनुदान, फसल बीमा, फसली ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि यंत्रों पर अनुदान जैसी योजनाओं से वंचित किया जा सकता है।
उन्होंने सभी किसानों से अपील की कि वे निर्धारित तिथियों पर नजदीकी कैंप में पहुंचकर अनिवार्य रूप से अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण कराएं, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त हो सके।