डीएम के निर्देशन में अवैध गैस भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, दो स्थानों से 49 सिलेंडर बरामद

Share your love
आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत करवाई

आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत करवाई

Mediawali news, kanpur nagar

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध प्रशासन ने बुधवार को सख्त कार्रवाई की। दो स्थानों पर की गई छापेमारी में कुल 49 एलपीजी सिलेंडर, रिफिलिंग उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया गया। दोनों मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है।

कार्रवाई के क्रम में बुधवार शाम ग्वालटोली क्षेत्र में इकबाल पुत्र सिद्दीकी के आवास पर छापेमारी की गई। मौके से घरेलू और कमर्शियल श्रेणी के कुल 46 सिलेंडर, छह रिफिलर तथा एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया गया। जांच में गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। इसी क्रम में खाद्य क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला फेफूफंगंज पानी टंकी के पास इमरान की दुकान की जांच में तीन एलपीजी सिलेंडर (दो खाली और एक भरा), रिफिलिंग उपकरण तथा नोजल बरामद हुए। इस मामले में भी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

जिलापूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि गैस आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए 11 मार्च को कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम की लैंडलाइन और व्हाट्सएप के माध्यम से कुल 101 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 14 शिकायतों का उसी दिन निस्तारण कर दिया गया है, जबकि शेष शिकायतों का नियमानुसार निस्तारण कराया जा रहा है।

डीएसओ ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद के 9 क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और 18 पूर्ति निरीक्षकों को क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहकर गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों की निगरानी के लिए लगाया गया है। किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अवैध रिफिलिंग पाए जाने पर कठोर कार्रवाई जारी

Shiva dulare
Shiva dulare
Articles: 189

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
News
Videos
Audios
Work With Us