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चेक बाउंस केस: राजपाल यादव को हाई कोर्ट से राहत नहीं, जमानत पर सुनवाई 16 फरवरी तक टली

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दिल्ली हाई कोर्ट में अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है।

कोर्ट ने दूसरे पक्ष से मांगा जवाब

सुनवाई के दौरान अदालत ने शिकायतकर्ता पक्ष को जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले की फाइल देखने पर कई नई जानकारियां सामने आई हैं और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में राहत देने से इनकार कर चुका है।

बकाया भुगतान को लेकर कोर्ट की नाराजगी

दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव द्वारा 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि चुकाने के आश्वासन पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि मामले में कई बार वादे किए गए, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया। न्यायालय के अनुसार, राजपाल यादव ने लगभग 25 से 30 बार सुनवाई स्थगित करवाई, जिससे मामला लंबे समय तक लंबित रहा।

‘आपने वादा पूरा नहीं किया’

कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “आप जेल इसलिए गए हैं क्योंकि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया।” अदालत ने यह भी कहा कि कानून सभी के लिए समान है और आदेश के बावजूद आत्मसमर्पण न करने पर सख्त रुख अपनाया गया।

शादी में शामिल होने के लिए मांगी अंतरिम जमानत

राजपाल यादव के वकील ने बड़े भाई की बेटी की शादी में शामिल होने का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की। वकील ने दावा किया कि अभिनेता बकाया राशि चुकाने के लिए तैयार हैं और उन्हें आर्थिक सहायता मिल चुकी है।

फिलहाल हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी।

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