आईटी सेल इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप, पूर्व पत्नी ने दर्ज कराया केस
Mediawali news
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट के ग्रेटर नोएडा जोन की आईटी सेल में तैनात एक इंस्पेक्टर पर उसकी पूर्व पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने दुष्कर्म, मारपीट और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाते हुए मेरठ के कंकरखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी आपबीती भी साझा की, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शादी, प्रताड़ना और तलाक के बाद भी जारी रहा विवाद
पीड़िता के मुताबिक, उसकी शादी वर्ष 2007 में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। उसने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। पति द्वारा मारपीट, गाली-गलौज और मानसिक उत्पीड़न लगातार जारी रहा। महिला का कहना है कि कई वर्षों तक यह अत्याचार सहने के बाद साल 2022 में दोनों का तलाक हो गया। हालांकि, तलाक के बाद भी इंस्पेक्टर ने उसे दोबारा शादी का भरोसा दिया। इसी विश्वास में वह उसके संपर्क में बनी रही। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने उसे एक फ्लैट में रखा, जहां उसके साथ शारीरिक और यौन शोषण किया गया। महिला ने यह भी दावा किया कि आरोपी ने जबरन उसका गर्भपात कराया। इसके अलावा, एलिमनी के तौर पर दिए गए मकान को बिना जानकारी के बेचने और बाद में शादी से इनकार करने का भी आरोप लगाया गया है।
तंत्र-मंत्र के आरोप और पुलिस का रुख
महिला ने अपने पूर्व पति पर अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र में लिप्त होने का भी आरोप लगाया है। उसका कहना है कि आरोपी बाबाओं के संपर्क में रहता था और इसी कारण कई बार उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ग्रेटर नोएडा पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मेरठ पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अभी तक उनसे आधिकारिक संपर्क नहीं किया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर पूरा सहयोग दिया जाएगा। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि जांच निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर की जाएगी।
किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 67, 89, 115(2) और 351(3) के तहत केस दर्ज किया गया है। अगर आरोप साबित होते हैं, तो आरोपी इंस्पेक्टर को 10 साल तक की सजा और 10 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। फिलहाल पुलिस साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहराई से जांच कर रही है।