“रेणुकास्वामी मर्डर केस: अभिनेता दर्शन और पवित्रा गौड़ा पर हत्या और साजिश के आरोप तय”
बेंगलुरु की 64वीं सेशन कोर्ट ने अभिनेता दर्शन, उनकी सहयोगी पवित्रा गौड़ा, और अन्य 15 आरोपियों पर हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण और गैरकानूनी सभा के गंभीर आरोप तय किए हैं। सभी 17 आरोपियों ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया है। इस मामले की सुनवाई 10 नवंबर से शुरू होगी। यह मामला रेणुकास्वामी हत्या कांड से जुड़ा है। रेणुकास्वामी (33) चित्तदुर्गा के रहने वाले थे और अभिनेता दर्शन के प्रशंसक बताए जाते हैं। उन्हें 9 जून 2024 को बेंगलुरु के पास एक नाले के किनारे मृत पाया गया था।
जांच में सामने आया कि रेणुकास्वामी ने कथित तौर पर पवित्रा गौड़ा को आपत्तिजनक संदेश भेजे थे। इसी बात से नाराज़ होकर उन्हें अभिनेता दर्शन के सहयोगियों द्वारा अगवा किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेणुकास्वामी के साथ निर्दयता से मारपीट की गई, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने दर्शन, पवित्रा गौड़ा और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। सभी को अब औपचारिक रूप से हत्या और साजिश जैसे गंभीर अपराधों के लिए चार्जशीट में शामिल किया गया है।
अदालत ने कहा है कि ट्रायल 10 नवंबर से शुरू होगा, जिसमें सभी आरोपियों के खिलाफ सबूत और गवाह पेश किए जाएंगे। यह मामला कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री और दर्शन के प्रशंसकों के बीच बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सबकी निगाहें कोर्ट की कार्यवाही पर टिकी हैं कि क्या अभिनेता दर्शन और उनके साथियों को दोषी ठहराया जाएगा या वे अपने ऊपर लगे आरोपों से बरी हो जाएंगे।