लूथरा भाइयों को बड़ा झटका, रोहिणी कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
नई दिल्ली: रोहिणी कोर्ट ने गोवा के चर्चित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ अग्निकांड मामले में आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
बचाव पक्ष की दलीलें: “घटना लापरवाही की, हत्या नहीं”
लूथरा भाइयों की ओर से पेश हुए वकील तनवीर अहमद मीर ने अदालत में कहा कि—
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एफआईआर के अनुसार मामला लापरवाही से जुड़ा है, न कि हत्या से।
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सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से परिवार को खतरा है।
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बिना नोटिस दिए दिल्ली में उनके दो रेस्तरां को तोड़ा गया।
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लूथरा भाई फरार नहीं हैं और जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और सीधे वारंट जारी किया गया।
इसके अलावा बचाव पक्ष ने बताया कि दोनों भाई फुकेत में एक कार्यक्रम के लिए गए थे, लेकिन पुलिस ने इसे गलत बताते हुए कहा कि उनके पास थाईलैंड में कोई व्यावसायिक कार्य नहीं है।
पुलिस का दावा: “अदालत को गुमराह किया, लाइसेंस अवैध था”
गोवा पुलिस ने अदालत में कहा कि—
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गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा और अजय गुप्ता प्रोजेक्ट के हस्ताक्षरकर्ता हैं।
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नाइटक्लब का पंचायती लाइसेंस पहले ही समाप्त हो चुका था और उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया।
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पुलिस का आरोप है कि लूथरा भाइयों ने अदालत और एजेंसियों को गलत जानकारी दी और जांच में सहयोग नहीं कर रहे।
पुलिस ने यह भी कहा कि ऐसे में उन्हें अदालत से कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए।
बचाव पक्ष का पलटवार: “गिरफ्तारी बदले की भावना में नहीं हो सकती”
वकीलों ने दावा किया कि—
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90% जांच उनके बिना पूरी हो चुकी है।
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पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया कि हिरासत क्यों जरूरी है।
सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा और बाद में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
कृषि भूमि पर बना अवैध नाइटक्लब
अरपोरा में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के बाद गोवा प्रशासन ने अवैध नाइटक्लबों पर सख़्ती शुरू की है।
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जांच में पाया गया कि ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ कृषि भूमि पर बिना जोन बदले बनाया गया था।
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वगतोर स्थित क्लब को सील कर दिया गया है।
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क्लब मालिक को 7 दिन में जवाब देने का नोटिस भी जारी किया गया है।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सभी अवैध और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले नाइटक्लबों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।