इंडिगो को अंतिम चेतावनी: 7 दिसंबर तक रिफंड और बैगेज क्लियर नहीं किया तो सख्त कार्रवाई
नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने यात्रियों की बढ़ती शिकायतों के बीच इंडिगो एयरलाइन के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए अंतिम चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने साफ निर्देश दिया है कि इंडिगो को 7 दिसंबर 2025, शाम 8 बजे तक सभी लंबित रिफंड और सामान की क्लीयरेंस पूरी करनी होगी।
सरकार का कहना है कि पिछले महीनों में फ्लाइट कैंसिलेशन और ऑपरेशनल दिक्कतों के चलते यात्रियों को गंभीर परेशानी झेलनी पड़ी है, इसलिए अब किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं होगी।
समयसीमा न मानने पर होगी कड़ी कार्रवाई
मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि deadline पूरी न करने पर एयरलाइन के खिलाफ कड़ी जांच, जुर्माना, और अन्य दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।
एयरलाइन को यह भी आदेश दिया गया है कि जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द या प्रभावित हुई है, उनसे री-शेड्यूलिंग चार्ज बिल्कुल नहीं लिया जाएगा।
24×7 हेल्पलाइन और स्पेशल सपोर्ट सेल बनाने का आदेश
यात्रियों को तुरंत राहत देने के लिए इंडिगो को निर्देश दिए गए हैं:
-
24×7 हेल्पलाइन नंबर जारी करें
-
Passenger Support & Refund Cell तैयार करें
-
यह सेल यात्रियों से खुद संपर्क कर रिफंड, होटल ठहराव, भोजन और वैकल्पिक यात्रा की व्यवस्था करेगी
-
ऑटोमैटिक रिफंड सिस्टम चालू रहेगा, ताकि यात्री बार-बार फॉलो-अप न करें
48 घंटे में यात्रियों के घर तक पहुंचाना होगा बैगेज
फ्लाइट कैंसिलेशन के दौरान हजारों यात्री अपना सामान एयरपोर्ट पर छोड़ने को मजबूर हुए।
मंत्रालय ने अब आदेश दिया है कि:
-
हर यात्री का सामान 48 घंटे के भीतर उनके घर या चुने हुए पते तक पहुंचाया जाए
-
यात्रियों को कॉल कर डिलीवरी टाइम तय किया जाए
-
बैगेज ट्रैकिंग और मुआवजा नियमों का पूरी तरह पालन हो
यात्रियों के लिए Zero-Inconvenience Policy
मंत्रालय ने कहा है कि इस संकट के दौरान:
-
वरिष्ठ नागरिकों
-
दिव्यांग यात्रियों
-
छात्रों
-
मेडिकल इमरजेंसी वाले यात्रियों
के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
सरकार ने साफ किया है कि यात्रियों के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का समझौता बिल्कुल स्वीकार नहीं है और स्थिति पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही है।