दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की संशोधित समय-सारिणी जारी
वंचित वर्गों के छात्रों के लिए जारी हुए नए निर्देश
कानपुर नगर। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी बीरपाल ने बताया कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के तहत अन्य दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 11-12 को छोड़कर) के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की संशोधित समय-सारिणी जारी कर दी गई है। इस योजना का लाभ वंचित वर्गों के छात्र-छात्राओं को दिया जाएगा।
छात्रों का सत्यापन और अपात्रों को किया जाएगा ब्लॉक
संबंधित विश्वविद्यालयों और एफिलियेटिंग एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे वास्तविक छात्रों का सत्यापन करें और अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों व संस्थाओं को ब्लॉक करें। छात्र संख्या की प्रमाणिकता डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित की जाएगी।
डाटा लॉक और मांग सृजन की प्रक्रिया
सत्यापन के बाद जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति संदिग्ध मामलों पर निर्णय लेगी और जनपद स्तरीय अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से डाटा लॉक किया जाएगा। इसके आधार पर एनआईसी की राज्य इकाई मांग सृजन की प्रक्रिया पूरी करेगी।
16 मार्च तक खातों में पहुंचेगी छात्रवृत्ति राशि
पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड और एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खातों में छात्रवृत्ति राशि ट्रांसफर की जाएगी। समय-सारिणी के अनुसार विश्वविद्यालय सत्यापन 27 फरवरी तक, डाटा लॉक 1 मार्च तक, मांग सृजन 11 मार्च और धनराशि अंतरण 16 मार्च 2026 तक पूरा किया जाएगा।
संस्थानों को समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश
सभी शैक्षणिक संस्थाओं को निर्देश दिया गया है कि शासन द्वारा तय समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही समय पर पूर्ण करें, ताकि पात्र छात्रों को समय से लाभ मिल सके।
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