दिल्ली में आज से बाहर के Non-BS VI वाहनों की एंट्री बंद: क्या है अनुमति और क्या नहीं
दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सख्ती: Non-BS VI वाहनों की एंट्री पर रोक
नई दिल्ली। राजधानी में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज से एक अहम और सख्त कदम लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली के बाहर रजिस्टर किए गए Non-BS VI वाहनों की राजधानी में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य प्रदूषण को नियंत्रित करना और लोगों की सेहत को सुरक्षित रखना है।
क्या होते हैं Non-BS VI वाहन
Non-BS VI वाहन वे होते हैं जो BS-6 उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करते। इनमें ज्यादातर पुराने पेट्रोल और डीज़ल वाहन शामिल हैं, जो अधिक धुआं और हानिकारक गैसें छोड़ते हैं। अधिकारियों के मुताबिक, बाहरी राज्यों से आने वाले ऐसे वाहन दिल्ली की पहले से खराब हवा को और ज्यादा जहरीला बना देते हैं।
किन वाहनों पर लागू होगी रोक
नए नियमों के तहत दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड:
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Non-BS VI कारें
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पुराने ट्रक
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भारी मालवाहक वाहन
अब राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर चेकिंग बढ़ा दी गई है और नियम तोड़ने वालों पर चालान या अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इन वाहनों को मिलेगी छूट
सरकार ने कुछ जरूरी और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा है। इनमें शामिल हैं:
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BS-VI मानकों वाले वाहन
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CNG, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन
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एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसे आपातकालीन सेवा वाहन
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आवश्यक सेवाओं से जुड़े कुछ वाहन, जिन्हें विशेष शर्तों के तहत अनुमति मिलेगी
क्यों जरूरी था यह फैसला
सरकार का कहना है कि सर्दियों के मौसम में हवा की गति कम होने और प्रदूषण बढ़ने से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों पर पड़ता है। इसी वजह से यह सख्त कदम उठाया गया है।
लोगों से सरकार की अपील
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि दिल्ली आने से पहले अपने वाहन का BS-6 स्टेटस जरूर जांच लें। साथ ही जहां संभव हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, CNG या इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें।
सरकार का मानना है कि यह फैसला भले ही कुछ समय के लिए असुविधाजनक लगे, लेकिन लंबे समय में इससे दिल्ली की हवा साफ होगी और लोगों के स्वास्थ्य को बड़ा फायदा पहुंचेगा।