दिल्ली दंगा मामले में शरजील इमाम को अंतरिम जमानत

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Mediawali news, Delhi

नई दिल्ली। दिल्ली दंगों के आरोपी Sharjeel Imam को सोमवार को बड़ी राहत मिली है। Karkardooma Court ने उन्हें 10 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने यह राहत पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दी है, ताकि वह अपने भाई की शादी में शामिल हो सकें और अपनी बीमार मां की देखभाल कर सकें।

अदालत का फैसला

मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश Sameer Bajpai की अदालत में हुई। अदालत ने शरजील इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। उन्होंने अदालत में आवेदन देकर 10 दिनों के लिए रिहाई की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

बचाव पक्ष की दलील

शरजील इमाम की ओर से पेश वकीलों ने अदालत में कहा कि उनके सगे भाई की जल्द ही शादी होने वाली है और परिवार में उनकी उपस्थिति जरूरी है। इसके अलावा उनकी मां की तबीयत भी खराब है और उनकी देखभाल करने वाला कोई दूसरा नहीं है। इन मानवीय परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने उन्हें सीमित अवधि के लिए राहत प्रदान की।

2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा मामला

यह मामला वर्ष 2020 में हुए 2020 Delhi riots से जुड़ा है। उस समय उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई थीं, जिनमें 53 लोगों की मौत हुई थी। यह हिंसा उस दौरान भड़की थी जब Citizenship Amendment Act और National Register of Citizens को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे।

जांच में कई लोगों के नाम आए

दिल्ली पुलिस ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की भूमिका की जांच की गई। पुलिस के अनुसार, सीएए और एनआरसी के विरोध में आयोजित आंदोलनों और प्रदर्शनों से जुड़े कई पहलुओं की जांच की गई, जिनमें विभिन्न छात्र संगठनों और व्यक्तियों के नाम भी सामने आए।

फिलहाल अदालत के आदेश के अनुसार शरजील इमाम को निर्धारित अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।

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