बड़ा फैसला: दिल्ली में बिना PUC अब नहीं मिलेगी CNG, IGL का ऐलान

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आज रात 12 बजे से लागू, ईंधन भरवाने के लिए जरूरी होगा वैध दस्तावेज

नई दिल्ली। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने CNG वाहन चालकों के लिए सख्त नियम लागू कर दिया है। 18 दिसंबर से केवल वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट वाले वाहनों को ही CNG दी जाएगी। इस फैसले की जानकारी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने आधिकारिक तौर पर दी है।

क्या है नया नियम?

IGL के अनुसार, आज रात 12 बजे से दिल्ली के सभी CNG स्टेशनों पर वही वाहन ईंधन भरवा सकेंगे, जिनके पास मान्य PUC प्रमाणपत्र होगा। बिना PUC के CNG नहीं दी जाएगी।

क्यों लिया गया यह फैसला?

दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर बनी हुई है। सरकार का मानना है कि बिना PUC चलने वाले वाहन प्रदूषण बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस नियम का मकसद प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक और स्वच्छ हवा सुनिश्चित करना है।

वाहन चालकों को क्या करना होगा?
  • CNG भरवाने से पहले PUC सर्टिफिकेट अपडेट कराएं

  • रिफ्यूलिंग के समय PUC साथ रखें

  • समय-समय पर वाहन की जांच कराते रहें

IGL ने साफ किया है कि नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। वाहन चालकों से अपील की गई है कि परेशानी से बचने के लिए समय रहते अपना PUC बनवा लें।

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