कोहरे में सुरक्षित यात्रा के लिए जिला प्रशासन की अपील, एआरटीओ ने जारी की विस्तृत गाइडलाइन

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गौतम बुद्ध नगर: शीत ऋतु में घने कोहरे के चलते सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने वाहन चालकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मेधा रूपम के निर्देश पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO) डॉ. उदित नारायण पांडेय ने कोहरे के दौरान सुरक्षित यात्रा के लिए विस्तृत सावधानियां जारी की हैं।

कोहरा बनता है बड़ा खतरा


एआरटीओ ने बताया कि सर्दियों में कोहरा एक गंभीर समस्या बन जाता है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो जाती है और सड़क हादसों का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में यदि वाहन चालक कुछ जरूरी नियमों का पालन करें, तो दुर्घटनाओं से काफी हद तक बचाव संभव है।

कोहरे में यात्रा से बचने की सलाह


उन्होंने अपील की कि यदि अत्यंत आवश्यक न हो तो कोहरे में यात्रा न करें, क्योंकि समय महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन जीवन उससे कहीं अधिक अनमोल है। यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो वाहन की गति धीमी रखें और पूरी सतर्कता के साथ ड्राइविंग करें।

वाहन चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान
  • वाहन चलाते समय एसी का प्रयोग न करें, हल्का हीटर चलाकर उसकी हवा विंडस्क्रीन की ओर रखें

  • डिफॉगर उपलब्ध हो तो हल्के गर्म तापमान पर उपयोग करें

  • वाहन की खिड़की थोड़ी खुली रखें ताकि वाष्प बाहर निकलती रहे

  • कांच साफ करने के लिए सूखे सूती या माइक्रोफाइबर कपड़े का ही इस्तेमाल करें

  • हेडलाइट हमेशा लो बीम पर रखें, दिन में भी कोहरा हो तो लाइट जलाकर चलें

हैजार्ड लाइट और दूरी जरूरी


कोहरे के समय वाहन की हैजार्ड लाइट चालू रखें ताकि पीछे से आने वाले वाहन सतर्क रह सकें। आगे-पीछे चल रहे वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अचानक ब्रेक लगाने से बचें।

ओवरटेक से बचें, आवाजों पर दें ध्यान


एआरटीओ ने स्पष्ट किया कि कोहरे में ओवरटेक बिल्कुल न करें। स्टीरियो या एफएम बंद रखें ताकि सड़क पर चल रहे अन्य वाहनों की आवाज सुनाई दे सके। जरूरत पड़ने पर गूगल मैप जैसे नेविगेशन ऐप की मदद लें।

सड़क पर चलने का सही तरीका
  • दो लेन की सड़क पर बाएं किनारे के सहारे धीमी गति से चलें

  • सड़क के बीच वाहन न चलाएं

  • फोर लेन या डिवाइडर वाली सड़कों पर डिवाइडर के सहारे वाहन चलाना ज्यादा सुरक्षित है

  • सड़क किनारे खड़े या खराब वाहनों से विशेष सतर्कता रखें

रेट्रोरिफ्लेक्टिव टेप जरूरी


सुरक्षा की दृष्टि से निजी वाहनों के पीछे लाल रेट्रोरिफ्लेक्टिव टेप लगाने की अपील की गई है। वहीं मोटर वाहन कानून के तहत व्यवसायिक वाहनों में आगे सफेद और पीछे लाल रेट्रोरिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य है।

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