14 मार्च को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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Mediawali news, Noida

गौतमबुद्धनगर, 08 मार्च 2026। जनपद में लंबित वादों के त्वरित और आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण के लिए आगामी 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन Uttar Pradesh State Legal Services Authority के निर्देशों के अनुपालन में किया जा रहा है।

मुख्यालय और तहसील स्तर पर होगा आयोजन

जानकारी के अनुसार, माननीय जनपद न्यायाधीश Atul Srivastava के मार्गदर्शन में जनपद मुख्यालय तथा तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस संबंध में अपर जिला जज-द्वितीय एवं विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) तथा नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत Somprabha Mishra ने विस्तृत जानकारी दी।

विभिन्न प्रकार के मामलों का होगा निस्तारण

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक विवाद, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम से संबंधित मामले, बिजली और पानी से जुड़े विवाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट के वाद तथा भू-राजस्व से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा सेवा संबंधी मामलों और प्री-लिटीगेशन मामलों को भी लोक अदालत में सुलह-समझौते के माध्यम से निपटाया जाएगा।

आपसी सहमति से होगा समाधान

राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य ऐसे मामलों का समाधान करना है, जिनमें दोनों पक्ष आपसी सहमति और सद्भावना के आधार पर समझौते के लिए तैयार हों। इस प्रक्रिया के माध्यम से पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है और विवादों का शीघ्र समाधान संभव हो पाता है।

अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण का लक्ष्य

नोडल अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण कराने का प्रयास किया जाएगा, जिससे न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम हो सके।

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