अकाउंटेंट पर 85 लाख रुपये के गबन का आरोप
कंपनी डायरेक्टर की शिकायत पर आरोपी पर केस दर्ज
सेक्टर-63 की एक कंपनी के पूर्व अकाउंटेंट पर 85 लाख रुपये के गबन का आरोप लगा है। आरोप है कि अकाउंटेंट ने जीएसटी टैक्स जमा करने के नाम पर कंपनी की रकम को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लिया। साथ ही आरोपी ने फर्जी ओवरटाइम बिल बनाकर कंपनी से अधिक टैक्स वसूल लिए। मामले का खुलासा तब हुआ जब जीएसटी विभाग की ओर से कंपनी को बकाया संबंधित नोटिस मिले। मामले में कंपनी डायरेक्टर ने अकाउंटेंट के खिलाफ सेक्टर-63 थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।
कंपनी डायरेक्टर रमन दीवान ने पुलिस को बताया कि उनकी कंपनी में रोहित मुरालिया साल 2019 से 2025 तक अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था। उसे जीएसटी की गणना, भुगतान और कंपनी के लेखा-जोखा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कंपनी की ओर से रोहित के पास समय-समय पर जीएसटी जमा कराने के लिए उसके आईसीआईसीआई और डीबीएस बैंक खातों में करीब 1.35 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे। आरोप है कि उसने केवल 50 लाख रुपये ही जीएसटी विभाग में जमा किए, जबकि करीब 85 लाख रुपये जमा नहीं किए। कंपनी का आरोप है कि यह रकम आरोपी ने अपने निजी बैंक खातों में ट्रांसफर कर रुपये का गबन किया है।
कंपनी जांच में यह भी पाया गया कि रोहित मुरालिया ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खुद का फर्जी ओवरटाइम दिखाया और कंपनी से अधिक रुपये मांगे। साथ ही अन्य कर्मचारियों के नाम पर भी कथित तौर पर फर्जी ओवरटाइम दिखाकर कंपनी से अधिक रुपये वसूल लिए। इसके बाद कंपनी को नुकसान होना शुरू हुआ तो उसने नौकरी छोड़ दी। मामले में पुलिस केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है।