ट्रंप के टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट की रोक: क्या भारत समेत देशों को लौटेंगे 134 अरब डॉलर?
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क्या है पूरा मामला…
अमेरिका की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of the United States ने पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ (आयात शुल्क) को गैरकानूनी करार दिया है।
कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर टैरिफ लगाए थे।
कोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने साफ किया कि International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) राष्ट्रपति को सीधे टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता। यानी ट्रंप ने जिस कानून के तहत टैरिफ लगाए, वह उसके लिए सही आधार नहीं था।
कितना पैसा वसूला गया?
ट्रंप प्रशासन ने इन टैरिफ के जरिए दुनिया भर के देशों से करीब 134 अरब डॉलर (लगभग लाखों करोड़ रुपये) जुटाए थे। ट्रंप कई बार कह चुके थे कि इन टैरिफ से अमेरिका को भारी कमाई हुई है।
अब सबसे बड़ा सवाल
अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह रकम भारत समेत उन देशों को लौटाई जाएगी, जिनसे यह टैरिफ वसूला गया था?
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया है। अदालत ने केवल टैरिफ को अवैध बताया, लेकिन इकट्ठा की गई रकम का क्या होगा—इस पर चुप्पी रखी है।
भारत पर क्या असर?
भारत भी उन देशों में शामिल था जिन पर अमेरिकी टैरिफ का असर पड़ा था। अगर भविष्य में रकम लौटाने पर कोई फैसला होता है, तो भारत को भी इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
आसान शब्दों में समझें
- ट्रंप ने विदेशों से आने वाले सामान पर टैक्स (टैरिफ) लगाया।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा—यह फैसला कानून के अनुसार सही नहीं था।
- करीब 134 अरब डॉलर वसूले गए थे।
- लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि यह पैसा वापस किया जाएगा या नहीं।
फिलहाल, दुनिया की नजर इस पर है कि अमेरिकी सरकार और अदालत आगे क्या कदम उठाती है।