ग्रेटर नोएडा में शराब नियमों में बदलाव: घर की पार्टी सस्ती, रेस्तरां में पीना महंगा
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ग्रेटर नोएडा में आबकारी विभाग ने शराब से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो घर पर पार्टी करते हैं या रेस्तरां और बैंक्वेट हॉल में शराब परोसते हैं। खास बात यह है कि अब घर पर शराब पार्टी करना पहले से काफी सस्ता हो गया है, जबकि रेस्तरां में शराब पीना थोड़ा महंगा पड़ेगा।
सबसे बड़ा बदलाव एक दिन के लाइसेंस की फीस में किया गया है। पहले घर पर शराब पार्टी के लिए एक दिन का लाइसेंस लेने पर 4000 रुपये देने पड़ते थे। अब यह फीस घटाकर 1000 रुपये कर दी गई है। यानी लोगों को 3000 रुपये की सीधी राहत मिली है। इससे जन्मदिन, सालगिरह या अन्य निजी कार्यक्रम घर पर आयोजित करना आसान और सस्ता हो जाएगा।
वहीं बैंक्वेट हॉल, फार्महाउस और रेस्तरां में शराब पार्टी करने के लिए तीन दिन के लाइसेंस की फीस 11000 रुपये तय की गई है। यानी बड़े आयोजनों के लिए अलग व्यवस्था रखी गई है।
रेस्तरां में शराब परोसने को लेकर भी नियम सख्त किए गए हैं। अब रेस्तरां संचालक बोतल की कीमत पर कम से कम 20 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगे। इसका मतलब है कि अगर किसी बोतल की कीमत 1000 रुपये है, तो रेस्तरां में उसकी कीमत कम से कम 1200 रुपये होगी। इस बदलाव से रेस्तरां में बैठकर शराब पीना पहले से महंगा हो सकता है। साथ ही, रेस्तरां में अब क्लब और बार की तरह ही शराब परोसने की व्यवस्था लागू की गई है।
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सभी शराब दुकानों पर रेट चार्ट लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मकसद ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायतों को रोकना है। यदि कोई दुकानदार तय कीमत से ज्यादा वसूली करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, शराब की ओवररेटिंग या किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत के लिए आबकारी विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। कोई भी व्यक्ति 9454465654 या 14405 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत मिलने पर संबंधित दुकानदार या संचालक के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
कुल मिलाकर, नए नियमों से जहां निजी स्तर पर पार्टी करना आसान हुआ है, वहीं रेस्तरां और दुकानों पर पारदर्शिता और नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश की गई है।