प्रदूषण पर सख्त सुप्रीम कोर्ट: दिल्ली की सीमाओं पर 9 टोल प्लाजा बंद करने पर विचार

Share your love
दिल्ली-NCR में GRAP-4 लागू, हालात गंभीर


सर्दियों की शुरुआत के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हालात को देखते हुए GRAP-4 की पाबंदियां लागू की गई हैं।

SC की NHAI और MCD को सलाह


सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण संकट पर सुनवाई के दौरान एनएचएआई और एमसीडी से कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर बने 9 टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद या स्थानांतरित करने पर विचार करें। कोर्ट ने कहा कि केवल नियम बनाना नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है।

CJI की टिप्पणी


मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा,
“इस खतरे के व्यावहारिक और कारगर समाधान पर सोचिए।”

स्कूलों की छुट्टियां जारी रहेंगी


कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल स्कूलों की छुट्टियां जारी रहेंगी। साथ ही उम्मीद जताई कि छुट्टियां खत्म होने से पहले प्रदूषण का स्तर कम हो जाए।

निर्माण मजदूरों को लेकर निर्देश


सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि प्रतिबंधों के कारण बेरोजगार हुए निर्माण श्रमिकों की पहचान कर सीधे उनके खातों में भत्ता भेजा जाए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यह पैसा किसी और खाते में न जाए।

टोल प्लाजा से बढ़ रहा प्रदूषण


कोर्ट ने टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से होने वाले प्रदूषण पर भी चिंता जताई और एक हफ्ते के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया कि 9 टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद किया जाए या नहीं।

सख्त संदेश


SC ने साफ कहा कि प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर आधे-अधूरे उपाय नहीं, बल्कि ठोस और तुरंत असर दिखाने वाले फैसले जरूरी हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
News
Videos
Audios
Work With Us