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दिल्ली में सरकारी और निजी ऑफिसों में WFH 50% स्टाफ के लिए अनिवार्य

GRAP Stage 3 के तहत सख्त निर्देश लागू

दिल्ली सरकार ने सोमवार को राजधानी में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए सभी सरकारी और निजी कार्यालयों के लिए नया आदेश जारी किया है।
अब शहर में कम से कम 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम (WFH) पर काम करेंगे।
यह कदम पर्यावरण विभाग द्वारा लागू किए गए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) – Stage 3 के तहत उठाया गया है।


आदेश का कानूनी आधार: पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम की धारा 5

सरकार ने यह निर्देश पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत लागू किए हैं।
आदेश का पालन न करने पर संबंधित विभागों और कार्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है


सरकारी कार्यालय: 50% कर्मचारी ही आएंगे ऑफिस

सरकारी दफ्तरों के लिए निर्देश किए गए बदलाव—

  • प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे।

  • अन्य कर्मचारियों का केवल 50% ही किसी भी दिन ऑफिस में होगा।

  • बाकी कर्मचारियों को केवल आवश्यक या आपातकालीन सेवाओं के लिए ही ऑफिस बुलाया जा सकेगा।


निजी कार्यालयों को भी दिए गए सख्त निर्देश

निजी कार्यालयों के लिए निर्देशों में कहा गया है—

  • ऑफिस केवल 50% कर्मचारियों के साथ संचालित हों।

  • शेष कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से वर्क फ्रॉम होम करना होगा।

  • सभी निजी संस्थान लचीले कार्य घंटे अपनाएँ।

  • कार्यालय से आने-जाने वाले वाहनों को कम करने के लिए प्रयास करें और WFH का कड़ाई से पालन कराएं।


किन सेवाओं को मिली छूट?

आवश्यक सेवाएँ इस नियम से बाहर रहेंगी। इनमें शामिल हैं:

  • अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएँ

  • सार्वजनिक परिवहन

  • फायर सर्विस

  • जेल विभाग

  • बिजली एवं पानी आपूर्ति

  • स्वच्छता और कचरा प्रबंधन

  • आपदा प्रबंधन

  • वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी सेवाएँ


वायु प्रदूषण घटाने का प्रयास

दिल्ली सरकार का मानना है कि इस कदम से—

  • ऑफिस आने-जाने वाले वाहनों की संख्या में कमी आएगी

  • वायु गुणवत्ता (AQI) में सुधार होगा

  • भीड़भाड़ कम होगी

  • कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण मिलेगा


 पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों पर फोकस

नए आदेश का उद्देश्य दिल्ली की हवा को जहरीला होने से रोकना और प्रदूषण के गंभीर स्तर पर तुरंत नियंत्रण करना है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी कार्यालयों को निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा, ताकि राजधानी में पर्यावरण और नागरिकों के स्वास्थ्य दोनों की रक्षा की जा सके।

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