1 जनवरी से फ्लीट नियमों में बड़े बदलाव: ई-कॉमर्स और डिलीवरी कंपनियों को केवल CNG व इलेक्ट्रिक वाहन चलाने होंगे

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नोएडा में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के नए निर्देशों को लागू करने के लिए तैयारियाँ तेज कर दी गई हैं। शनिवार को उप संभागीय परिवहन अधिकारी (SDTO) ने जिले में काम कर रही ई-कॉमर्स कंपनियों, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और एग्रीगेटर्स के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले नए फ्लीट नियमों के लिए सभी एजेंसियां पूरी तरह तैयार रहें।

बैठक में एआरटीओ प्रशासन नंद कुमार और एआरटीओ विनय कुमार ने स्पष्ट रूप से बताया कि 1 जनवरी 2026 से सभी ई-कॉमर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाता और एग्रीगेटर्स केवल CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों का ही संचालन कर पाएंगे। यह नियम दोपहिया डिलीवरी वाहनों से लेकर तीन पहिया और 3.5 टन तक के चार पहिया मालवाहक (N1 श्रेणी) वाहनों पर लागू होगा।

अधिकारियों ने कहा कि इन नए निर्देशों का मुख्य उद्देश्य वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना है। इसलिए सभी एजेंसियों को अपनी फ्लीट में बदलाव की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी तरह की समस्या न आए और नियमों को लागू करने में कोई रुकावट न हो।

परिवहन विभाग ने बताया कि एजेंसियों को जल्द ही जागरूक किया जाएगा और उनकी जरूरतों के अनुसार तकनीकी व प्रशासनिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। विभाग चाहता है कि 1 जनवरी से पहले सभी कंपनियां अपनी फ्लीट को पूरी तरह से नियमों के अनुरूप तैयार कर लें।

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