दिल्ली में हवा फिर हुई जहरीली: GRAP-3 में लागू होंगी GRAP-4 की सख्त पाबंदियां

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AQI 360 के पार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद CAQM का बड़ा निर्णय

दिल्ली–एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर की ओर बढ़ रहा है। शनिवार सुबह राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 360 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। मौसम विभाग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों के अनुसार आने वाले दिनों में स्थिति और बदतर होने की संभावना है। इसी बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए GRAP-3 के तहत GRAP-4 की कुछ पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है।

इस कदम के पीछे सुप्रीम कोर्ट की 19 नवंबर को की गई टिप्पणी है, जिसमें आयोग को निर्देश दिया गया था कि हितधारकों से चर्चा कर वायु गुणवत्ता बिगड़ने से पहले ही रोकथाम के उपाय लागू किए जाएं


कौन-सी GRAP-4 पाबंदियां लागू होंगी GRAP-3 के तहत?

CAQM ने स्पष्ट किया है कि निम्न दो प्रतिबंध अब GRAP-3 में शामिल किए जाएंगे:

1. कार्यालय 50% क्षमता के साथ चलेंगे

एनसीआर के राज्य सरकारों एवं दिल्ली सरकार को यह निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी गई है कि:

  • सार्वजनिक, निजी और नगरपालिका कार्यालय 50% स्टाफ उपस्थिती के साथ कार्य करें,

  • शेष कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी जाए।

2. केंद्र सरकार के कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम पर विचार

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की नीति पर निर्णय लेगी।


हवा की स्थिति: अगले छह दिन और बिगड़ने के आसार

मंत्रालय ऑफ अर्थ साइंसेज की एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम का अनुमान है कि दिल्ली का AQI ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ (Very Poor to Severe) ज़ोन में बना रहेगा।

  • धीमी हवाएं,

  • विंटर इनवर्ज़न,

  • और स्थिर मौसम प्रदूषण को जमीन के पास ही रोक रहे हैं।

शनिवार सुबह 10 बजे दिल्ली का AQI 361 दर्ज किया गया, जो शुक्रवार शाम के स्तर से केवल मामूली ही कम है।


GRAP-3 के तहत पहले से लागू प्रतिबंध

दिल्ली में GRAP-3 पहले से लागू है, जिसके तहत कई सख्त नियम लागू हैं:

1. गैर-जरूरी निर्माण और ध्वस्तीकरण पर प्रतिबंध

सभी गैर-आवश्यक कंस्ट्रक्शन व डिमोलिशन गतिविधियों पर रोक है।

2. कुछ श्रेणी के वाहनों की आवाजाही बंद
  • BS-III पेट्रोल

  • BS-IV डीज़ल
    इन वाहनों पर प्रतिबंध लागू है।

3. स्कूलों में आउटडोर गतिविधियों पर रोक

दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की खेल या बाहरी शारीरिक गतिविधि आयोजित न की जाए।


लोगों के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन रोगियों के लिए चेतावनी जारी की है।

  • सुबह और शाम के समय बाहर न निकलें,

  • N95 मास्क का प्रयोग करें,

  • घर में वेंटिलेशन नियंत्रित रखें,

  • और एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें।

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