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 यमुना एक्सप्रेसवे का 41 किलोमीटर हिस्सा ‘नो प्रोटेस्ट जोन’ घोषित

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 यमुना एक्सप्रेसवे

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गौतमबुद्धनगर से होकर गुजरने वाले यमुना एक्सप्रेसवे के 41 किलोमीटर हिस्से को ‘नो प्रोटेस्ट जोन’ घोषित कर दिया गया है। यह व्यवस्था जिले की सीमा में आने वाले एक्सप्रेसवे के 0 से 41 किलोमीटर तक के पूरे हिस्से पर लागू होगी। इसके तहत राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, किसान संगठनों या किसी अन्य समूह द्वारा सड़क पर धरना, प्रदर्शन या जाम लगाने पर रोक रहेगी। पुलिस का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर होने वाले प्रदर्शनों के कारण कई बार यातायात प्रभावित होता है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 मई को एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे पर जाम जैसी स्थिति से बचने के लिए पहले से प्रभावी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इसके बाद गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने जिले से होकर गुजरने वाले यमुना एक्सप्रेसवे के 0 से 41 किलोमीटर तक के हिस्से को ‘नो प्रोटेस्ट जोन’ घोषित कर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न संगठनों द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे और उसके आसपास किए गए प्रदर्शनों के कारण कई बार यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। यमुना एक्सप्रेसवे देश के सबसे व्यस्त हाई-स्पीड कॉरिडोर में शामिल है। इसी मार्ग से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्रों और आगरा की ओर जाने वाले लाखों वाहन गुजरते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार का धरना या सड़क जाम बड़ी दुर्घटनाओं और लंबे ट्रैफिक जाम का कारण बन सकता है।

हाईकोर्ट का क्या था आदेश

हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में कहा था कि एक्सप्रेसवे पर यातायात और आम लोगों की आवाजाही किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। इसी के तहत प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखने और ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए थे, जहां प्रदर्शन की अनुमति न हो। आदेश के अनुपालन में गौतमबुद्धनगर प्रशासन ने जिले में आने वाले यमुना एक्सप्रेसवे के पूरे हिस्से को ‘नो प्रोटेस्ट जोन’ घोषित कर दिया है।

जगह-जगह लगाए जाएंगे बोर्ड

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एक्सप्रेसवे के प्रमुख स्थानों, पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय और संबंधित थानों पर सूचना बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया, जनसंपर्क अभियानों और अन्य माध्यमों से लोगों को इस फैसले की जानकारी दी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के अनुसार, ‘नो प्रोटेस्ट जोन’ लागू होने से एक्सप्रेसवे पर कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था मजबूत होगी। इससे न केवल आम लोगों बल्कि वाणिज्यिक वाहनों का आवागमन भी बिना किसी बाधा के जारी रह सकेगा।

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