बकरीद 2026: दिल्ली सरकार की सख्त गाइडलाइन जारी, सड़कों पर कुर्बानी पर रोक

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बकरीद के त्योहार को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने साफ किया है कि सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और गलियों में कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। केवल अधिकृत और तय स्थानों पर ही कुर्बानी की जा सकेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो जारी कर लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है।

प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूरी रोक

मंत्री कपिल मिश्रा ने स्पष्ट कहा कि बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है। ऐसा करने वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि पशु क्रूरता और अवैध कुर्बानी की घटनाएं न हों। इसके लिए संबंधित विभागों को विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

सड़कों और गलियों में कुर्बानी पर सख्ती

दिल्ली सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी गली, सड़क या सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की खरीद-बिक्री भी गैरकानूनी मानी जाएगी। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कहीं खुले में कुर्बानी या अवैध पशु व्यापार की सूचना मिले तो तत्काल कार्रवाई की जाए। संवेदनशील इलाकों में पुलिस और स्थानीय प्रशासन विशेष निगरानी रखेगा।

अवशेष और गंदगी फैलाने पर भी कार्रवाई

सरकार ने कुर्बानी के बाद साफ-सफाई को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। मंत्री ने कहा कि पशुओं के अवशेष खुले में फेंकना, खून को नालियों या सड़कों पर बहाना और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए संबंधित विभागों को संयुक्त रूप से निगरानी करने और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को स्वच्छता और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए।

अवैध परिवहन और बूचड़खानों पर निगरानी

गुरुवार को विकास विभाग के साथ हुई बैठक में कपिल मिश्रा ने अधिकारियों को पशुओं के अवैध परिवहन, अवैध बूचड़खानों और पशु क्रूरता के मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत ऐसे मामले दंडनीय अपराध हैं। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किए जाएंगे।

लोगों से शिकायत करने की अपील

दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं अवैध कुर्बानी, प्रतिबंधित जानवरों की हत्या या पशुओं के प्रति क्रूरता की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस या विकास विभाग को सूचित करें। सरकार का कहना है कि बकरीद के दौरान शांति, स्वच्छता और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार सख्त गाइडलाइन जारी की गई हैं।

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