गौतमबुद्धनगर: दिव्यांगजनों के लिए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना, ऑनलाइन आवेदन शुरू

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पात्र दिव्यांगजन कर सकते हैं आवेदन

गौतमबुद्धनगर में दिव्यांगजनों की सुविधा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि ऐसे दिव्यांगजन, जिनकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक है और जिन्हें ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है, वे आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदकों को कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इनमें दिव्यांगता दर्शाता रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, जन्मतिथि या आयु प्रमाण (आधार कार्ड या हाईस्कूल मार्कशीट), पहचान पत्र (वोटर आईडी/यूडीआईडी कार्ड), आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक), दिव्यांग प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड शामिल हैं। इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा।

योजना के तहत मिलने वाली सहायता

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 की नियमावली के अनुसार पात्र दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की अधिकतम राशि ट्राईसाइकिल के वास्तविक मूल्य या 25,000 रुपये (जो भी कम हो) तक निर्धारित की गई है। यदि ट्राईसाइकिल की कीमत इससे अधिक होती है, तो अतिरिक्त राशि लाभार्थी को स्वयं वहन करनी होगी।

अन्य स्रोतों से भी मिल सकती है मदद

अतिरिक्त खर्च की पूर्ति के लिए विधायक निधि, सांसद निधि, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) या अन्य वित्तीय स्रोतों से भी सहायता ली जा सकती है। योजना के तहत अनुदान की राशि सीधे आपूर्तिकर्ता फर्म को भुगतान की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

यह योजना दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है, क्योंकि इससे उनकी आवाजाही आसान होगी और वे दैनिक जीवन के कार्यों को अधिक स्वतंत्रता के साथ कर सकेंगे। प्रशासन ने पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे समय रहते आवेदन कर इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

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