मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: 25 मार्च तक करें आवेदन, प्रति जोड़े मिलेगा 1 लाख रुपये का लाभ

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Mediawali news, Noida

उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब पात्र अभ्यर्थी 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने इस योजना में आय सीमा और मिलने वाली सहायता राशि दोनों में बढ़ोतरी की है।

नए नियमों के अनुसार अब प्रत्येक जोड़े पर कुल 1 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें से 60 हजार रुपये सीधे कन्या के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इसके अलावा 25 हजार रुपये की वैवाहिक सामग्री (जैसे कपड़े, बर्तन आदि) दी जाएगी और 15 हजार रुपये विवाह समारोह के आयोजन पर खर्च किए जाएंगे।

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं। कन्या के माता-पिता उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए और परिवार आर्थिक रूप से कमजोर या जरूरतमंद होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए। विवाह के समय कन्या की उम्र कम से कम 18 वर्ष और वर की उम्र 21 वर्ष होना जरूरी है। उम्र के प्रमाण के लिए आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी या अन्य शैक्षिक दस्तावेज मान्य होंगे।

यह योजना सिर्फ अविवाहित लड़कियों के लिए ही नहीं, बल्कि विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए भी लागू है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। साथ ही कन्या का बैंक खाता होना भी जरूरी है।

सरकार इस योजना में कुछ विशेष वर्गों को प्राथमिकता दे रही है, जैसे निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री और स्वयं दिव्यांग कन्या।

इच्छुक अभ्यर्थी योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल https://cmsvy.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जन सुविधा केंद्र, साइबर कैफे या खुद भी किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ब्लॉक कार्यालय, नगर निकाय या जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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