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कोर्ट में पेशी टलने पर कंगना रनौत पर 500 रुपये जुर्माना, 3 अप्रैल को अगली सुनवाई

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आगरा की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत से जुड़े मामले में सोमवार को सुनवाई एक बार फिर टल गई। उनकी ओर से बहस के लिए सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता के पेश न होने पर अदालत ने सख्ती दिखाते हुए 500 रुपये का जुर्माना लगाया और अगली सुनवाई के लिए 3 अप्रैल 2026 की तारीख तय की।

यह मामला किसानों पर कथित आपत्तिजनक बयान और देशद्रोह से जुड़े आरोपों को लेकर दर्ज किया गया है, जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट आगरा में चल रही है। सोमवार को इस मामले में बहस होनी थी, लेकिन कंगना रनौत की वरिष्ठ अधिवक्ता अनसूया चौधरी अदालत में उपस्थित नहीं हो सकीं। उनकी ओर से जूनियर अधिवक्ता सुधा प्रधान और स्थानीय वकील विवेक शर्मा ने प्रार्थना पत्र दाखिल कर बताया कि वरिष्ठ वकील की तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें अगली तारीख दी जाए।

हालांकि, वादी पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। वादी रमाशंकर शर्मा की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि पिछले कई तारीखों से इसी तरह की वजह बताकर सुनवाई टाली जा रही है, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उन्होंने अदालत से मांग की कि विपक्ष को बहस का और मौका न दिया जाए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कंगना रनौत पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाते हुए अंतिम अवसर देने का फैसला किया। साथ ही स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई पर बहस पूरी की जाए।

गौरतलब है कि यह मामला 11 सितंबर 2024 को दायर किया गया था और तब से लगातार इसकी सुनवाई चल रही है। अदालत पहले भी कई बार कंगना रनौत को नोटिस जारी कर चुकी है। जनता के नजरिए से देखें तो यह मामला दिखाता है कि अदालतें अब देरी को लेकर सख्त रुख अपना रही हैं और किसी भी पक्ष को अनावश्यक रूप से सुनवाई टालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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